ईयू 2026 से शुरू होने वाले सभी नए निजी एसी चार्जरों के लिए एकीकृत प्रकार 2 मोड 3 मानक को अनिवार्य करता है
यूरोपीय आयोग का प्रत्यायोजित विनियमन (ईयू) 2025/656 पूरी तरह से 8 जनवरी, 2026 को प्रभावी हुआ और इस सप्ताह 21 जुलाई को आधिकारिक पूरक व्याख्या जारी की गई, जिसमें घरेलू पोर्टेबल ईवी चार्जर (चार्जिंग गन) के लिए अनिवार्य मानकों को स्पष्ट किया गया। 3.7 किलोवाट से अधिक पावर वाले सभी नए बिकने वाले निजी एसी पोर्टेबल चार्जर को मोड 3 तीन {{12} चरण चार्जिंग के लिए आईईसी 62196 - 2 प्रकार {{8} पिन कनेक्टर को अपनाना होगा। कम {{14}पावर 3.7 किलोवाट सिंगल -फेज पोर्टेबल चार्जर मानक शुको मोड 2 सॉकेट का उपयोग कर सकते हैं लेकिन उन्हें टाइप 2 गन अनुकूलता बरकरार रखनी होगी। विनियमन स्मार्ट पोर्टेबल चार्जर्स के लिए एकीकृत प्लग एंड चार्ज (आईएसओ 15118) संचार प्रोटोकॉल को लागू करता है, जिसमें बुनियादी कॉन्फ़िगरेशन के रूप में टच एलसीडी, शेड्यूल्ड चार्जिंग और पूर्ण रिसाव/ओवरकरंट सुरक्षा की आवश्यकता होती है। गैर-अनुपालक टाइप 2 चार्जिंग गन और पोर्टेबल चार्जर को सितंबर 2026 से यूरोपीय संघ के सीमा शुल्क निकासी से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जिसका सीधा असर यूरोप में निर्यात करने वाले चीनी ईवी चार्जर निर्माताओं पर पड़ेगा।
